अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका पालन करना अब हर पैन कार्ड धारक के लिए ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आगे चलकर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
चलिए, जानते हैं विस्तार से कि ये नए नियम क्या हैं और अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है।
पैन को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब हर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) माना जाएगा। इसका मतलब है कि आप उस पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय काम के लिए नहीं कर पाएंगे।
CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने इस नियम को पहले भी लागू किया था, लेकिन अब इसकी आखिरी तारीख निकल चुकी है। जिन लोगों ने लिंकिंग नहीं की है, उनका पैन कार्ड अब काम नहीं करेगा जब तक वे इसे आधार से लिंक नहीं करवा लेते।
अगर पैन निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा?
यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो आपको कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा:
- आप बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा का लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
- ITR (Income Tax Return) दाखिल करना नामुमकिन होगा।
- क्रेडिट कार्ड/लोन आवेदन खारिज हो सकते हैं।
- शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे।
इसलिए अगर आपने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं किया है, तो तुरंत करवाएं।
पैन निष्क्रिय होने पर भी ठीक कराया जा सकता है
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि जैसे ही आप अपना पैन आधार से लिंक करवा लेंगे, आपका पैन दोबारा एक्टिव हो जाएगा।
लिंकिंग के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometax.gov.in पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1000 रुपये की लेट फीस भी लगेगी।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
पैन और आधार लिंक करना अब पहले से भी आसान है। आप नीचे दिए गए किसी भी तरीके से यह काम कर सकते हैं:
- ऑनलाइन लिंकिंग: आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन चुनें। पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल OTP के ज़रिए प्रक्रिया पूरी करें।
- SMS से लिंकिंग: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS भेजें –
UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN>
और इसे 567678 या 56161 पर भेजें। - NSDL या UTIITSL पोर्टल से: इन पोर्टल्स पर जाकर आप भुगतान करके लिंकिंग कर सकते हैं।
किन लोगों को नहीं करना है लिंक?
कुछ खास वर्गों को इस लिंकिंग से छूट दी गई है, जैसे:
- 80 साल या उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिक
- असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के निवासी
- Non-resident Indians (NRI)
अगर आप इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, तो लिंक करना आपके लिए ज़रूरी है।
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक?
सरकार इस कदम से फर्जी पैन कार्ड और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना चाहती है। एक ही व्यक्ति के दो पैन कार्ड होने की संभावना को खत्म करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है।
लेट फीस न लगे, इसके लिए क्या करें?
अगर आपने पहले ही लिंकिंग नहीं की है, तो अब 1000 रुपये की फीस लगेगी। लेकिन भविष्य में दोबारा लेट फीस से बचने के लिए आप ये बातें ध्यान रखें:
- हमेशा सरकार की डेडलाइन का पालन करें।
- समय-समय पर अपने दस्तावेज़ अपडेट करते रहें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू रखें ताकि OTP समय पर मिल सके।
निष्कर्ष
अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो इसे आधार से लिंक कराना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस नियम को हल्के में लेना आपको कई मुसीबतों में डाल सकता है। इसलिए जल्द से जल्द यह जरूरी काम पूरा करें और बेवजह की परेशानी से बचें।
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